No Students Under 16 Years-देश के कोचिंग संस्थानों में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे प्रवेश नहीं ले सकेंगे

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश में चल रहे कोचिंग संस्थान को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किए जिसमें कोचिंग में admition दसवीं की परीक्षा के बाद ही हो सकेगा |इसके साथ ही कोचिंग में एक छात्र एक दिन में अधिकतम 5 घंटे ही पड़ेंगे यह समय ना तो बहुत जल्दी होगा और ना ही देर शाम या रात में |

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती मामलों में बच्चों में हो रहे चिड़िया पर बच्चों में हो रहे चिड़चिड़ापन शिक्षा पद्धति में मिली शिकायतों के बाद जारी किए गए हैं |

मंत्रालय ने कहा कोचिंग संस्थान से कम योग्यता वाले शिक्षक नहीं रख सकेंगे वे बच्चों के नामांकन के लिए अभिभावकों को भ्रामक वादी रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकेंगे कोचिंग अपनी गुणवत्ता सुविधाओं या अपने यहां पढे छात्रों के परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या परोक्ष दवा भी नहीं कर सकेंगे इन नियमों के पालन के प्रणाली के बिना संस्था पंजीकृत नहीं हो सकेंगे

class room

शिक्षा मंत्रालय का कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निम्नलिखित निर्देश जारी किया गया हैं –

  • अच्छा छात्राओं को 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश देना होगा उसकी अगले दिन कोई टेस्ट नहीं होगा प्रमुख त्योहारों के दौरान अवकाश ऐसे तय होंगे कि बच्चे परिवार के साथ रह सके|
  • छात्रों के लिए जरूरी जगह और संसाधन नहीं है तो पंजीकृत नहीं होगा प्रति छात्र न्यूनतम एक वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए सभी पंजीकृत छात्रों को नोटिस व पाठ सामग्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क की देनी होगी |
  • किसी एक कोर्स की फीस लेने के बाद फीस बढ़ाई नहीं जा सकेगी
  • कोचिंग में जहां भी जरूरी हो वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे लगाया जाए स्कूल की समय अवधि में कोचिंग नहीं लगेगी ऐसा डमी स्कूल से बचने के लिए छात्र प्रशिक्षक का अनुपात सही रखना होगा
  • इंजीनियरिंग, मेडिकल के अलावा अन्य विकल्प बताने होंगे
    छात्रों के टेस्ट का परिणाम सार्वजनिक नहीं करेंगे कोचिंग केवल रजिस्टर्ड जगह पर ही चल सके
  • 50 से अधिक विद्यार्थी जहां पढ़ेंगे उसे कोचिंग सेंटर माना जाएगा, इसमें खेल नृत्य थिएटर अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल नहीं हो सकेगी स्कूल की समय अवधि में कोचिंग नहीं लग सकेगी |
  • शर्तों का उल्लंघन करने पर पहली बार ₹25 हजार रुपए, दूसरी बार में 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा और तीसरी बार उल्लंघन होने पर पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा

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